बिहारशरीफ में 32 परीक्षा केंद्र,जूता-मौजा पहनकर परीक्षा में प्रवेश वर्जित, चप्पल में ही देंगे परीक्षा

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परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू, पुलिस की तैनाती बढ़ी

नालंदा, 30 जनवरी 2025 – आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर भवन, बिहारशरीफ में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता मंजीत कुमार ने की, जिसमें जिले के सभी संबंधित केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारियों को परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।


बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक दो पालियों में होगी। जिले में कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से बिहारशरीफ में 32, राजगीर में 4 और हिलसा में 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें छात्राओं के लिए 18 और छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में कुल 42,357 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 22,541 छात्र और 19,816 छात्राएं हैं।


परीक्षा संचालन के कड़े निर्देश

बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि परीक्षा संचालन के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सभी नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. सख्त सुरक्षा व्यवस्था:

  • परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • परीक्षा केंद्र में केवल केंद्राधीक्षक को ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी।
  • वीक्षक, पर्यवेक्षक, दंडाधिकारी एवं अन्य कर्मियों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।


2. जूता-मौजा पहनकर प्रवेश वर्जित:

  1. गत वर्ष की तरह इस बार भी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मौजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  2. सभी परीक्षार्थी केवल चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।


3. प्रवेश समय की सख्ती:

  • प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, परीक्षार्थियों को 9:00 बजे तक केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
  • द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी, परीक्षार्थियों को 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा।
  • विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • परीक्षा की निगरानी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय
  • परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए 218 स्टैटिक दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं।
  • 38 गश्ती दल दंडाधिकारी, 20 उड़नदस्ता (जोनल दंडाधिकारी) और 7 सुपर जोनल दंडाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।


जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर संधारित पंजी में अपनी निरीक्षण टिप्पणी दर्ज करेंगे और प्रतिदिन संध्या में दैनिक खैरियत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।


  • सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
  • परीक्षा केंद्रों पर वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के आधार पर की जाएगी।
  • केंद्राधीक्षक अपने केंद्र के सभी वीक्षक एवं अन्य कर्मियों को पहचान पत्र निर्गत करेंगे।
  • महिला परीक्षार्थियों की चेकिंग महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस बल द्वारा की जाएगी।
  • परीक्षा केंद्रों पर सख्त प्रतिबंध और सुरक्षा प्रबंधन
  • प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
  • फोटोस्टेट/स्टेशनरी की दुकानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
  • कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी।


शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस उपाधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं।



सभी परीक्षा केंद्रों में शौचालयों की गहन जांच कर किसी भी प्रकार की नकल सामग्री की संभावना को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।


परीक्षा केंद्रों के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने को कहा गया है।



अपर समाहर्ता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा स

हित संबंधित केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।




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